Parliament Session Live: प्रेस-पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 संसद से पारित

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प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 संसद से पारित

समाचार पत्र पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी दे दी गई है। प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023 को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। राज्यसभा ने इस विधेयक को तीन अगस्त को पारित कर दिया था।

यह विधेयक प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 की जगह लेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक सरल है और इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए एक साथ प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इससे पहले समाचार पत्रों या पत्रिकाओं को आठ चरणों की पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब यह एक बटन के क्लिक पर किया जा सकता है

राज्यसभा में टेलीकॉम बिल 2023 को मिली मंजूरी
टेलीकॉम बिल 2023 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि बुधवार को लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। टेलीकॉम बिल 2023, टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की जगह लेगा।

तीन नए आपराधिक विधेयक राज्यसभा में पेश
तीन नए आपराधिक विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को राज्य सभा में पेश कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को राज्यसभा के पटल पर रखा। ये विधेयक बुधवार को लोकसभा से पास हो चुके हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित विधेयक लोकसभा में पास
लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित विधेयक पास हो गया है। यह विधेयक राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा।

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