बेंगलुरू कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी रूपा मोदगिल और मीडिया को आईएएस रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया

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https://youtu.be/AJMztflDujIबेंगलुरु में अतिरिक्त सिटी सिविल और सत्र न्यायालय ने गुरुवार को आईपीएस अधिकारी डी रूपा मौदगिल और गूगल और मेटा प्लेटफॉर्म सहित 59 अन्य मीडिया आउटलेट्स को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित करने से रोकते हुए एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। सिंदूरी ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि वादी के फोटो या छवियों सहित बयानों, सूचनाओं, विचारों और अभिव्यक्तियों के प्रकाशन या प्रसार का तरीका या मानहानि या विचारों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले संदर्भ दिए गए हैं।

न्यायाधीश के एस गंगन्नवर ने कहा, “प्रतिवादियों के कृत्यों और वादी द्वारा दावा की गई चोट पर विचार करते हुए इस स्तर पर वादी प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 4 से 60 के खिलाफ टीआई के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाते हुए पाया जाता है। तदनुसार, सीपीसी के आदेश XXXIX नियम 3 (ए) के अनुपालन के बाद ही प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 4 से 60 के खिलाफ टीआई जारी करें।”
अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वादी खुद को इस मुकदमे की विषय वस्तु से संबंधित किसी भी बयान या अभिव्यक्ति या विचारों को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकेगा।

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