भीलवाड़ा :दो तस्करों को 10 साल की कठोर कैद

Share:-

भीलवाड़ा । अफीम डोडा चूरा तस्करी के 5 वर्ष पुराने एक मामले में बुधवार को अपर सेशन न्यायधीश गुलाबपुरा सरिता मीना ने दो तस्करों को 10 साल की कठोर कैद और एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने बताया कि तत्कालीन रायला थाना अधिकारी महावीर सिंह ने 8 मई 2018 को नाकाबंदी के दौरान भीलवाड़ा की ओर से आई एक पिकअप को रुक कर चेक किया था ।उसमें रखें नो कर्टन में 145 किलोग्राम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने डोडा चूरा सहित पिकअप जप्त कर खातियो का मोहल्ला वार्ड नंबर 3 तारानगर चूरू निवासी चालक मोहम्मद आजम पुत्र अमीन मोहम्मद कसाई को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान वाहन स्वामी भावन देसर, चूरू निवासी राम प्रताप पुत्र भंवरलाल जाट को भी गिरफ्तार कर चार्ज सीट न्यायालय में पेश की। मामले में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जीनगर ने 20 गांव के बयान करवाते हुए 67 दस्तावेज और 18 आर्टिकल न्यायालय में पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने इस मामले में सुनी हुई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को 10 साल की कठोर कैद और एक-एक लाख रुपए के जमाने से दंडित किया है।

पंजाब और गंगानगर के दो तस्करों को 10 साल की कैद
भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने बुधवार को पंजाब के दो लोगों को डोडा चूरा तस्करी के आरोप में 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 27 जून 2018 को तत्कालीन हमीरगढ़ थाना प्रभारी भारत रावत ने बरडोद चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की ओर से आई एक होंडा सिटी कर को पुलिस ने रॉक रुकवाने का प्रयास किया तो चालक कर को चित्तौड़गढ़ की ओर भाग ले गया शंका होने पर पुलिस ने पीछा कर स्वरूपगंज चौराहे पर उक्त कर को रुकवा लिया पुलिस ने कर की तलाशी ली तो चार बोरों में भरा 101 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा मिला। पुलिस ने कार सहित डोडा चूरा जप्त कर पंजाब के सोमनाथ पुत्र भरत लाल शर्मा और गंगानगर जिले के भगवान राम पुत्र मनाराम ओड को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया। इसके बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाहों के बयान और 63 दस्तावेज पेश कर दोनों पर लगे तस्करी के आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर बुधवार को दोनों आरोपितों को 10 -10साल की कैद और एक- एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *