युवती से दुष्कर्म करने वाले को सजा

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जयपुर, 2 जून। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त अनिल कुमार पासी को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उसका परिवार किराए के मकान में रहता है। इसी मकान में अभियुक्त भी रहकर मजदूरी करता है। अभियुक्त ने 31 जनवरी, 2020 को पीडिता को घर पर अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं बाद में उसे लेकर अपने रिश्तेदार के कमरे पर चला गया। जहां रात को भी अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं अभियुक्त ने पीडिता को सुबह अपने घर भी नहीं जाने दिया। जिसके क्षुब्ध होकर पीडिता ने शैंपू पी लिया। इससे उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसे में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पीडिता ने पुलिस को पर्चा बयान दिया। इसके आधार पर विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चार फरवरी को अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह निर्दोष है और उसे प्रकरण में फंसाया जा रहा है। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत में अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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