विवाहित व्यक्तियों का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना ‘अवैध’: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा से इनकार किया, जुर्माना लगाया

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पहले से शादीशुदा व्यक्तियों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया. जिन्होंने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस आलोक जैन ने इसे ‘अवैध संबंध का क्लासिक मामला’ कहा और दोहराया कि विवाहित व्यक्ति अपनी शादी के दौरान दूसरों के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते।

बेंच ने कहा, “विवाह से बाहर रहने की किसी की पसंद का मतलब यह नहीं है कि विवाहित व्यक्ति विवाह के दौरान दूसरों के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह वैध कानूनी ढांचे का उल्लंघन होगा।

इस रिट याचिका को दाखिल करना एक तरह का मामला प्रतीत होता है। विवाह की पवित्र संस्था के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले याचिकाकर्ताओं के अवैध कार्य पर इस न्यायालय की मुहर और हस्ताक्षर करने के लिए उपकरण अपनाया गया।”

दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में लगभग इसी तर्ज पर एक आदेश पारित किया था। यह टिप्पणी दंपति द्वारा अपने एक जीवनसाथी से पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए दायर याचिका पर आई। इस जोड़े के अपने-अपने जीवनसाथी से बच्चे भी थे। जस्टिस जैन ने टिप्पणी की कि याचिका में बताई गई धमकी की धारणा अस्पष्ट लगती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस व्यक्ति की पत्नी ने उसे ‘अवैध संबंध’ में पकड़ लिया था जिसे खतरा नहीं माना जा सकता।

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