एनडीपीएस एक्ट में 2 आरोपी दोषी, 12-12 साल के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा

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एनडीपीएस न्यायाधीश मामलात एक का निर्णय

आबूरोड, 14 अक्टूबर (ब्यूरो): एनडीपीएस मामलात एक के विशिष्ठ न्यायाधीश मोहित शर्मा द्वारा 8 साल पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 12-12 साल के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरणानुसार 17 मार्च 2015 को सवेरे 3:30 बजे आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन में जीआरपी के कांस्टेबल भंवरसिंह ने जीआरपी थाना आबूरोड पर ड्यूटी ऑफिसर हेडकांस्टेबल जब्बरसिंह को ट्रेन के कोच संख्या एस 5 की बर्थ 66 व 67 पर सफर कर रहे यात्रियों के पास मौजूद लोहे के बड़े बक्से एवं तीन बैग में संदेहजनक वस्तु, हथियार, चोरी की सामग्री या विस्फोटक होने का अंदेशा होने की सूचना दी।

उनके द्वारा आबूरोड स्टेशन पर स्टॉफ भेजने का आग्रह किया गया। इस पर तत्कालीन जीआरपी थाना आबूरोड के थानाधिकारी शंभूसिंह अपने सहयोगियों के साथ स्टेशन पर पहुंचे। ट्रेन आने पर कांस्टेबल भंवरसिंह की सूचना अनुसार दोनों यात्रियों को नीचे उतारकर उनके सामान की तलाशी ली गई। आरोपियों के पास 10 किलो चरस के लड्डू के रूप में थी बरामद हुई थी। इस पर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर सीडी तुर्क चौराहा वेरावल निवासी यात्री युसूफ हुसैन पुत्र हुसैन तथा मकान नंबर 201 बी, प्रीतमपुरा, दिल्ली निवासी राजन कुकरेजा पुत्र नेहालचंद्र पंजाबी खत्री को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा शंकर प्रसाद सुमन द्वारा इस माल की सप्लाई करने की जानकारी दी गई। जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

30 गवाहों को करवाया परीक्षित, 145 दस्तावेज प्रस्तुत
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 30 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 145 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। इसके साथ ही जब्त किए गए माल पर एक से 24 आर्टिकल लगवाया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेज साक्षी तथा उनकी ओर से प्रस्तुत तर्कों व न्यायिक दृष्टांत से सहमति जताते हुए विशिष्ठ न्यायाधीश मोहित शर्मा ने अपने 57 पेज के फैसले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें आरोपी युसूफ हुसैन तथा राजन कुकरेजा को दोष सिद्ध करते हुए 12-12 साल के कठोर कारावास एवं 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक हसीब अहमद सिद्दीकी ने पैरवी की।

तीसरा आरोपी शंकर प्रसाद सुमन अभी चल रहा है फरार
प्रकरण में फरार आरोपी शंकर प्रसाद सुमन पुत्र गुरुदेव प्रसाद के खिलाफ पूर्व में भी एटीएस थाना अहमदाबाद में मामला दर्ज है। एनडीपीएस एक्ट के तहत विशिष्ट न्यायाधीश मेहसाणा कैंप विसनगर द्वारा वर्ष 2011 में दंडित किया जा चुका है। साबरमती जेल में सजा भुगतने के दौरान पैरोल पर छोटा था और पैरोल पर छूटने के दौरान ही उसने इस घटना को अंजाम दिया था। वह अभी भी फरार चल रहा है।

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