दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज।

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बौंली -बामनवास : सवाई माधोपुर जिला परिवार व पोक्सो न्यायालय ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी विकास मीणा निवासी खिरखड़ी थाना बौंली का मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने न्यायालय को अवगत कराया की 12 जुलाई 2023 को जिला सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक को जरिये डाक एक रिपोर्ट पेश कर पीड़ित पिता ने बताया था कि 11 जुलाई 2023 को सुबह 7:00 बजे मेरी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री स्कूल पढ़ने जा रही थी रास्ते में बाइक लेकर आरोपी विकास मीणा निवासी खिरखडी थाना बौंली आया व मेरी नाबालिग पुत्री को डरा धमका कर जबरदस्ती बाइक पर ले गया इस घटना को लेकर किसी ने संबंधित थाने पर फोन कर दिया जिस पर पुलिस ने मेरी पुत्री को आरोपी के चुंगल से बचाया। पुत्री ने बताया कि आरोपी ने एक कमरे में ले जाकर गलत तरीके से छुए व गलत काम किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद आरोपी विकास मीणा को 19 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया तब से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है।

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