अडाणी ग्रुप को मिली राहत:जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ट्रांसफर पर नहीं देना होगा GST, अक्टूबर-2021 में हुई थी डील

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अडाणी ग्रुप को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की डील में बड़ी राहत मिली है। हाल ही में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने कहा है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा अडाणी ग्रुप को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशन के ट्रांसफर पर कोई GST लागू नहीं होगा।

AAI ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) की राजस्थान बेंच से संपर्क किया था कि क्या अडाणी ग्रुप को बिजनेस के ट्रांसफर को ‘सप्लाई ऐज गोइंग कंसर्न’ के रूप में माना जाए और क्या एसेट्स के ट्रांसफर पर GST लगाया जा सकता है?

इस तरह की डील पर GST लागू नहीं होता
इस पर AAR ने कहा कि जब किसी पूरे बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है और भविष्य में उसे इंडिपेंडेंट रूप से चलाया जाता है, तो ऐसी डील को ‘सप्लाई एज गोइंग कंसर्न’ माना जाता है। इस तरह की डील पर GST लागू नहीं होता है।

अडाणी ग्रुप-AAI के बीच 2021 में हुई थी डील
अक्टूबर 2021 में अडाणी ग्रुप ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऑपरेशंस, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का काम अपने हाथ में लिया था। एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा 50 सालों की अवधि के लिए अडाणी ग्रुप को लीज पर दिया गया है।

राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश की बेंच ने फैसला सुनाया था कि AAI और स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के बीच बिजनेस अरेंजमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न के तहत कवर होते हैं।

AAI ने तैयार किया था इनवॉइस
अडाणी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में सैलरी/स्टाफ के खर्च के मुआवजे के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जो इनवॉइस तैयार किया है, वो मैनपावर सर्विस के दायरे में आता है। इसलिए इस पर 18% GST लगेगा।

AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, AAR ने फैसला सुनाया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूरे एयरपोर्ट ऑपरेशन के बिजनेस का ट्रांसफर एक टैक्स-न्यूट्रल सप्लाई है।

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