Supreme Court -आसाराम को हम जमानत नहीं

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-TOP Criminal # आसाराम को हम जमानत नहीं देंगे:जीवन को खतरा हो, तभी विचार करेंगे

Supreme Court ने 27 मई 2026 को फैसले में कहा-आसाराम को हम जमानत नहीं देंगे और मंगलवार को आसाराम द्वारा दायर याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें साल 2013 के नाबालिग से रेप मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने आसाराम की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील डी.एस. नायडू ने दलील दी कि आसाराम की उम्र 80 साल से अधिक है और वे कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को आसाराम के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा- फिलहाल हम जमानत नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद यदि ऐसी गंभीर स्थिति सामने आती है, जिससे उनके जीवन को खतरा हो, तभी जमानत पर विचार किया जाएगा।
ईकोर्ट ने बरकरार रखी थी आसाराम की सजा

राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 मई 2026 को फैसले में आसाराम की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, अदालत ने आसाराम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक गैंगरेप और बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने आसाराम को आईपीसी की धारा 376(डी), पॉक्सो अधिनियम की धारा )/6 और आईपीसी की धारा 120(बी) (आपराधिक साजिश) के आरोपों से भी मुक्त कर दिया था।
Rajasthan High Court had upheld Asaram’s conviction and life imprisonment in its verdict on May 27. However, the court acquitted Asaram of charges related to gang rape and aggravated sexual assault of a child under the Indian Penal Code (IPC) and POCSO Act. The High Court had also acquitted Asaram of charges under Section 376(D) of the IPC, Section 5(G)/6 of the POCSO Act and Section 120(B) (criminal conspiracy) of the IPC.

हालांकि, अदालत ने आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) (नाबालिग से रेप) के तह दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसके चलते ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा यथावत रही। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 370(4) (मानव तस्करी), 506 (आपराधिक धमकी), 509 (महिला की मर्यादा का अपमान), 354(ए) (यौन उत्पीड़न), पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 तथा किशोर न्याय (जेजे) अधिनियम की धारा 23 के तहत भी उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। साथ ही, आईपीसी की धारा 376 और धारा 34 (समान मंशा) के तहत भी उनकी सजा कायम रखी गई।
However, the court upheld the conviction under section 376(2)(f) of the IPC (rape of a minor), thereby keeping the life sentence awarded by the trial court intact. Apart from this, the High Court also upheld his conviction under IPC sections 342 (wrongful confinement), 370(4) (human trafficking), 506 (criminal intimidation), 509 (outraging the modesty of woman), 354(A) (sexual harassment), section 7/8 of the POCSO Act and section 23 of the Juvenile Justice (JJ) Act. Additionally, his conviction under IPC section 376 and section 34 (common intention) was also upheld.

वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में सह-आरोपी संचिता गुप्ता उर्फ शिल्पी और शरत चंद्र को सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

25 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने आसाराम को अपने आश्रम में एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
At the same time, the High Court had acquitted co-accused Sanchita Gupta alias Shilpi and Sharat Chandra of all charges in this case. On April 25, 2018, the trial court had convicted Asaram of raping a minor student in his ashram and sentenced him to life imprisonment.

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