नाबालिग को अगवा कर रेप करने के आरोपित को 20 व सहयोगी को 4 साल की कैद

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भीलवाड़ा । एक नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप करने के मामले में सोमवार को विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) देवेंद्रसिंह नागर ने आरोपित नौरत गुर्जर को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माने से, जबकि सहयोगी आरोपित विनोद गुर्जर को 4 साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। मामला, जहाजपुर थाना क्षेत्र का है।
विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया कि जहाजपुर थाने में एक व्यक्ति ने 25 मई 2020 को रिपोर्ट दी कि वह अपनी बड़ी मां का निधन होने से उनके घर गया था। वहां से रात 12 बजे जब वह अपने घर लौटा तो उसे अपनी नाबालिग पुत्री वहां नहीं मिली। आस-पास तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। बाद में उसे जानकारी मिली कि मोतीपुरा निवासी नौरत पुत्र बद्रीलाल गुर्जर, मोतीपुरा के ही अपने सहयोगी विनोद पुत्र रामपाल गुर्जर व एक नाबालिग के सहयोग से नाबालिग को अगवा कर ले गया। आरोप था कि वह, घर से सोने की चेन व 20 हजार रुपये भी ले गया। परिवादी ने रिपोर्ट में नौरत पर अपनी बेटी के साथ गलत कार्य करने की शंका जाहिर की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुये नाबालिग को डिटेन कर बयान करवाये। जांच में नाबालिग के साथ अपहरण और रेप की घटना सामने आई। इसके चलते पुलिस ने अपहरण और रेप के आरोप में नौरत गुर्जर व सहयोगी विनोद को गिरफ्तार, जबकि एक बाल अपचारी को डिटेन किया था। नौरत और विनोद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने पर आरोपित नौरत को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना, जबकि विनोद को चार साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। बताया गया है कि बाल अपचारी के खिलाफ बाल न्यायालय में अलग से मामला चल रहा है।

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