रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा- लालसोट एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा

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– आरोपी ने भाजपा नेता के फार्म हाउस पर में मजदूरी करने वाली महिला के साथ किया था दुष्कर्म

लालसोट, 9 मई . दौसा जिले के लालसोट एडीजे कोर्ट ने मंगलवार को दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने 13 दस्तावेज और 17 गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। दरअसल सितंबर 2020 में लालसोट थाना क्षेत्र के एक गांव में भाजपा नेता के फार्म हाउस पर एक महिला मजदूरी करने के लिए जाती थी। इसी दौरान फार्म हाउस पर मौजूद चौकीदार हंसराज बैरवा भी महिला के साथ मजदूरी करता था। कुछ दिन बाद ही आरोपी हंसराज ने महिला को मजदूरी से हटाने की धमकी देने लगा और काम पर रखने की एवज में दुष्कर्म करने लगा। आरोपी ने लगातार कई दिनों तक दुष्कर्म किया। पीडि़ता के साथ 5 दिन तक लगातार दुष्कर्म हुआ। जिसके बाद उसने काम पर आना बंद कर दिया और अपने पति के साथ लालसोट थाने में पहुंची और भाजपा नेता के फार्म हाउस पर तैनात चौकीदार हंसराज बैरवा के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। अपर लोक अभियोजक श्यामसुंदर मिश्रा ने 13 गवाह व 17 दस्तावेज पेश किए। इन्हीं गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर लालसोट के एडीजे अटल सिंह चंपावत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी हंसराज बैरवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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