रोटेशन प्रणाली का उल्लंघन करने पर दो फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई

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पाली 12 अक्टूबर ओम वैष्णव प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने चोरी-छीपे रोटेशन नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने वाली फेक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो फेक्ट्रियो को बंद करवाया । मंडल ने रोटेशन प्रणाली का उल्लघंन कर संचालित होने वाली दोनों इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही शुरू कर दी है । प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आर ओ राहुल शर्मा ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने शहर में रोटेशन के तहत संचालित नहीं हो रहीं रेड कैटेगरी की फैक्ट्रियों पर बुधवार को भी कार्रवाई की। टीम ने मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र व पुनायता औद्योगिक क्षेत्र दौरा किया। इस दौरान मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र के जोन-5 की GGF इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री शाम 8 बजे के बाद भी संचालित हो रही थी। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी निरंजन अटल व कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता वेदांश सोलंकी ने यूनिट को बंद करवाया। इसके बाद टीम के दोनों सदस्य पुनायता औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां रोटेशन के अनुसार बंद होने के बाद भी मैसर्स रमेश डीसाइजिंग फैक्ट्री संचालित होती पाई गई। टीम के फैक्ट्री में घुसते ही लेबर मशीन को बंद करने के लिए दौड़े। टीम ने फैक्ट्री को बंद करवा कर वीडियो बनाया। आरओ शर्मा ने बताया कि रोटेशन क्लोजर में संचालित व संचालन सम्मति यानी कंसेंट में लिखित प्लाट, मशीनरी के अतिरिक्त अन्य मशीन इकाई परिसर में अकारण पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो दिन के निरीक्षण के दौरान पकड़ी गई दोनों फैक्ट्रियों के खिलाफ जल अधिनियम व वायु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त संचालन सम्मति को निरस्त किया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत इकाई को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही दिन में उन्होंने उद्यमियों की बैठक लेकर उन्होंने रोटेशन की पालना सख्ती से करने की बात कही।

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