नाबालिग से ज्यादती करने वाले युवक को बीस साल की सजा

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जयपुर, 01 नवंबर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ ज्यादती करने वाले अभियुक्त नरेन्द्र कुमार को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 21 वर्षीय इस अभियुक्त पर बीस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि जमा होने के बाद इसे पीडिता को अदा करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने पीडित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत पीडिता को चार लाख रुपए अतिरिक्त हर्जाने के तौर पर देने को कहा है। इसके लिए अदालत ने मामला विधिक सेवा प्राधिकरण, महानगर द्वितीय को भेजा है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 7 फरवरी, 2022 को सात साल की पीडिता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि वह और उसकी पत्नी गत तीन फरवरी को मजदूरी करने गए थे। उसकी बेटियां घर पर अकेली थी। शाम को जब वह घर आए तो उसकी बडी बेटी ने बताया कि पडोस के कमरे में किराए पर रहने वाला अभियुक्त उसे टॉफी का लालच देकर अपने कमरे में ले गया। जहां अभियुक्त ने उसके साथ ज्यादती की और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

सुनवाई के दौरान पीडिता की ओर से अदालत को बताया गया कि अभियुक्त उसके पडोस के कमरे में रहता है। घटना के दिन अभियुक्त ने उसकी दोनों बहनों को टॉफी लेने के लिए दुकान पर भेज दिया और उसे कमरे में ले गया। जहां अभियुक्त ने उसके साथ ज्यादती की। वहीं थोडी देर बाद जब उसकी बहन टॉफी लेकर वापस आई तो अभियुक्त ने उसे छोड दिया। इस पर उसने अपनी बहन और बाद में परिजनों को घटना की जानकारी की। वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता के पिता और उसके बीच मोटर साइकिल खरीदने और लेन-देन का विवाद था। इसके चलते उसे मामले में फंसाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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