8 साल की बच्ची से रेप करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को 20 साल की कैद

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भीलवाड़ा । विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) देवेंद्रसिंह नागर ने बुधवार को अपने अहम फैसले में पैंसठ साल के बुजुर्ग छोटूलाल पुत्र रूपलाल शर्मा को 20 साल की सजा और 51 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। छोटूलाल पर एक आठ साल की बच्ची से रेप का आरोप है।
अदालत सूत्रों के अनुसार, एक व्यक्ति ने 16 मई 22 को मांडलगढ़ थाने में रिपोर्ट दी कि आज शाम करीब साढ़े पांच बजे उसकी आठ साल की बेटी छोटूलाल शर्मा की दुकान पर बिस्कुट लेने गई थी। जहां छोटूलाल ने बच्ची को दुकान में ले जाकर उसके साथ खोटाकाम किया। परिवादी बस स्टैंड से सब्जी लेकर आया तो बेटी घर नहीं आई। तलाश शुरु की तो बेटी दुकान के अंदर रो रही थी। छोटू शर्मा भी पास में खड़ा था। बेटी को घर लेकर आये। बेटी ने उक्त घटना बताई। इस रिपोर्ट पर मांडलगढ़ पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर अनुसंधान किया । जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस ने आरोपित छोटू को गिरफ्तार किया। मौका तस्दीक करवाई गई। पीडि़त बच्ची के धारा 164 सी आर पी सी के कथन न्यायालय में लेखबद्ध करवाये गये। तफ्तीश के बाद आरोपित को जेल भिजवा दिया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 18 गवाह व 28 दस्तावेज पेश कर बुजुर्ग छोटूलाल पर लगे आरोप सिद्ध किये। बताया गया है कि इस मामले में पीडि़ता के परिजन न्यायालय में पक्षद्रोही हो गये। न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट व बच्ची की उम्र को देखते हुये छोटूलाल को दोषसिद्ध घोषित करते हुये सजा और जुर्माने से दंडित किया।

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