नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा

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जयपुर, 22 अगस्त। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग को बहला फुसला कर साथ ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रिंकू सैनी उर्फ लादेन को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा की अभियुक्त ने पीडिता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। पीडिता के भ्रूण से प्राप्त डीएनए से अभियुक्त का डीएनए प्रोफाइल मैच हुआ है। इससे न केवल उसे शारीरिक व भावनात्मक रूप से क्षति पहुंची, बल्कि यह व्यक्तित्व एवं उसकी गरिमा को आहत करने वाले भी कृत्य है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया की 21 जुलाई, 2020 को पीडिता के दादा ने तुंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पोती अचानक लापता हो गई। उसे शक है की रिंकू सैनी उसे ले गया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने अदालत को बताया कि रिंकू उसे ब्लैकमेल करता था। जनवरी, 2020 में अभियुक्त ने रात के वक्त उसके घर आकर उससे संबंध बनाए थे। वहीं इसके बाद भी उसने कई बार घर आकर संबंध बनाए। जिससे वह गर्भवती हो गई। घटना के दिन जब वह स्कूल गई तो वहां रिंकू ने उसे स्कूल के लैट-बाथ में ले जाकर बंद कर दिया। जहां से पुलिस ने उसे बाहर निकाला। वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है। पीडिता का घर रात को अंदर से बंद रहता है। जिससे साबित है कि उसने पीडिता का अपहरण नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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