नगर विकास न्यास जैसलमेर के स्वामित्व की भूमियों पर किसी प्रकार का अतिक्रमण एवं अवैध कार्य नहीं करें, नहीं तो होगी कार्यवाही
जैसलमेर, 05 अप्रैल जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशों की पालना में नगर विकास न्यास के सचिव के मार्गदर्षन में न्यास के अतिक्रमण दस्ते द्वारा अतिक्रमण हटाओं अभियान चलाकर बुधवार को अमरसागर व मूलसागर में न्यास की करोड़ों रूपए की 100 बीघा से अधिक जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया।
सचिव चान्दावत ने बताया कि अतिक्रमण दस्ते ने जेसीबी व बुल्डोजर के माध्यम से अमरसागर व मूलसागर में 100 से अधिक कच्चे पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। सहायक अभियंता रवि कुमार के नेतृत्व में टीम ने अतिक्रमण हटाकर न्यास की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया।
वहीं नगर विकास न्यास के सचिव राजेन्द्र सिंह चांन्दावत ने एक आम सूचना जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया है कि नगर विकास न्यास जैसलमेर के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त राजस्व ग्राम की न्यास की स्वामित्व की भूमियों पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, अवैध काष्त एवं किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं करे। उन्होंने यह भी सूचित कि है कि न्यास की भूमि पर अवैध कार्य पाया गया तो न्यास द्वारा अधिनियम 1959 (संषोधित-1991) की धारा 92-क के अन्तर्गत कार्यवाही अतिक्रमणी के खिलाफ की जावेगी। इसके साथ ही अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाकर हर्जा-खर्चा अतिक्रमी से वसूल किया जायेगा एवं मौके पर पाये जाने वाली सामग्री को जब्त कर निलामी की कार्यवाही की जावेगी।
न्यास के सचिव चांन्दावत ने यह भी बताया कि अतिक्रमी के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही प्रथक्क से की जावेगी। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि न्यास के स्वामित्व वाली भूमि पर जिस किसी भी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है वे इस सूचना के 7 दिवस की अवधि में अतिक्रमण हटा लेवें अन्यथा सर्म्पूण जिम्मेदारी अतिक्रमी की होगी।