केंद्रीय मंत्री शेखावत को हाईकोर्ट से एक बार फिर झटका

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संजीवनी घोटाले में दायर याचिका पर न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने भी सुनवाई से इंकार किया
जोधपुर। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में घिरे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आज एक बार फिर हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनके द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने भी सुनवाई से इंकार कर दिया है। इससे पहले जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने सुनवाई से इंकार किया था। याचिका संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले की जांच अनियमित जमा पर प्रतिबंध योजना अधिनियम 2019 के तहत दायर की गई है जिसके तहत बताया गया है कि सोसायटी का स्टेटस मल्टीस्टेट है ऐसे में अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जांच सीबीआई को भेजी जानी चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हाईकोर्ट सुनवाई होनी थी।
गौरतलब है कि शेखावत की ओर से पिछले महीने हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसे जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन उन्होंने इस केस की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। इसके बाद जस्टिस प्रवीर भटनागर की अदालत में केस सूचीबद्ध की गई थी। उन्होंने भी आज इस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया।बता दे कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करीब नौ सौ करोड़ के घोटाले का आरोप है जिसमें हजारों लोगों के जीवन भर की कमाई फंस गई। इसको लेकर अगस्त 2019 में एसओजी ने मामला दर्ज किया था जिसकी जांच पड़ताल के बाद संचालक मंडल के लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें सोसायटी के मुखिया विक्रम सिंह इंद्रोई सहित कई लोग अभी जेल में है। हाल ही में इस मामले में केंद्रीय मंत्री के नजदीकी सीए और डाकलिया परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसके बाद एसओजी ने दूसरी चार्ज शीट पेश की। अभी इस मामले में और गिरफ्तारी और कार्रवाई के संकेत खुद सीएम दे चुके है।

मुख्यमंत्री बन हुए है लगातार हमलावर
संजीवनी मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार मंत्री शेखावत पर हमलावर बने हुए हैं। उन पर अभियुक्त होने का आरोप लगाया जिसे वे लगातार दोहरा भी रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एसओजी की जांच पूरी होने का इशारा किया था। यानी मामले में और गिरफ्तारी और चार्जशीट पेश हो सकती है जिसके बाद से केंद्रीय मंत्री शेखावत की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की है।

संजीवनी मामले में 15 और मामले दर्ज
संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी की धोखाधड़ी के शिकार बने सात निवेशकों ने विवेक विहार थाना और आठ निवेशकों ने सरदारपुरा थाने में मुकदमे दर्ज कराए।
विवेक विहार थाने में दी रिपोर्ट में कबीर आश्रम चौराहा सालावास निवासी सिरमल प्रजापत ने, पटेलों का बास नंदवान निवासी राजूराम पटेल ने, नयाबास सालावास निवासी भागीरथ गहलोत ने पुलिस को बताया कि उसने सालावास स्थित शाखा में निवेश किया लेकिन उसकी राशि का भुगतान नहीं किया। नयाबास सालावास निवासी भागीरथ गहलोत और पटेलो का बास नंदवान निवासी राजूराम ने पुलिस को बताया कि उसने सालावास कार्यालय में निवेश किया लेकिन उसका भुगतान नहीं कर धोखाधड़़ी की। सालावास निवासी नब्बी मोहम्मद और नंदवान निवासी सुंदर देवी पत्नी मोटाराम ने भी निवेश राशि का गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया। सरदारपुरा थाने में दी रिपोर्ट में गुरो का तालाब निवासी सारिका पत्नी संजय मोहनोत, गोयलों की ढाणी काली बेरी निवासी रूघसिंह, शापिंग सेंटर के सामने रहने वाली दौलत जैन पत्नी वरूण जैन ने, हुडको क्वार्टर निवासी दीपाली कुंडू पुत्री निरद कुंडी ने नसरानी सिनेमा के पास स्थित शाखा में निवेश किया लेकिन उसका भुगतान नहीं करके धोखाधड़ी की। सरदारपुरा थाने में ही दी रिपोर्ट में धर्मपुरा रोड़ रामाकिशन भवन निवासी किशन दवे ने, भगत की कोठी विस्तार योजना निवासी सुधीर अग्रवाल, लाम्बिया हाउस मकराना मोहल्ला निवासी बलवंतराज मेहता ने, रामकृष्ण भवन सिवांची गेट निवासी अमरकांत ने भी नसरानी सिनेमा के पास स्थित शाखा में निवेश किया लेकिन उनका भुगतान नहीं कर धोखाधडी की।

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