परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग पर आजीवन जेल का प्रावधान, 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने भी संभव

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खैरथल, 22 सितंबर खैरथल तिजारा में आगामी एक अक्टूबर को होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 की तैयारियों की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक की अध्यक्षता राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलक्टर डाॅ. ओमप्रकाश बैरवा, पुलिस अधीक्षक खैरथल तिजारा सुरेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी करण शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा ओमप्रकाश सहारण व अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी शिवचरण मीना उपस्थित रहे।
जिला कलेक्टर डाॅ. बैरवा ने परीक्षा को सफल तरीके से आयोजित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े गए विद्यार्थियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
खैरथल तिजारा में परीक्षा समन्वयक एडीएम सहारण ने बताया कि जिले में कुल 19 सेंटर पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें लगभग 6000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उक्त परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय ) (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। इसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोर दंड से दंडनीय है। अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर कम से कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। साथ ही न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने बताया कि ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, अजमानतीय एवं गैर समझौता योग्य अपराध है।

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