जिला कलक्टर ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

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डीग,प्रवीण जैन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 की घोषणा कर दी गई है इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागु हो गई है।

जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मतदान केन्द्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के समय निरंतर तैयारियों की जांच करने एवं आम मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने के प्रेरित करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष जोर देते हुए संबंधितों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थिति व तैयारियों को सुनिश्चित करने को कहा।

जिला कलक्टर शरद मेहरा ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए कि वे जिले में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करावें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना में जो दिशा निर्देश दिए गए है उसकी पालना करते हुए आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में लगे हुए राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों सहित जो हाॅर्डिंग लगे है उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही करें। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्यवाही गंभीरता के साथ तत्काल करवाने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर शरद मेहरा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आचार संहिता के सुसंगत व्यवहार करने तथा किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधी में भाग ना लेने की बात कही।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय, अतिरिक्त जिला कलक्टर रणजीत सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, उपखंड अधिकारी डीग डॉ रवि कुमार गोयल, उपखंड अधिकारी कुम्हेर देवेंद्र परमार, उपखंड अधिकारी पहाड़ी सुनीता यादव, उपखंड अधिकारी नगर विष्णु बंसल, उपखंड अधिकारी सीकरी गंगाधर मीना, उपखंड अधिकारी कामां विनोद मीना सहित जिला स्तरीय सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।

आगामी विधानसभा आम चुनावों के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

डीग, प्रवीण जैन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2023 का कार्यक्रम घोषित होने के पश्चात ही निर्वाचन की गतिविधियां प्रारम्भ हो गयी हैं। उक्त चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस हेतु असमाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखनेे हेतु जिला कलक्टर डीग शरद मेहरा ने सम्बंधित सीमा क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जिले में 9 अक्टूबर 2023 से लागू कर दी गयी है जो कि अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, रायफल, बंदूक, अन्य धारदार हथियार, गरसा, फरसा, कृपाण, बरछी, चाकू, गप्ती, त्रिशुल, पंजा तथा लाठी, डंडा, पत्थरर्, इंट आदि को न ही साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। डीग जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति डीग जिले की सीमा में उपरोक्त तरह से हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। परन्तु वे व्यक्ति जो दिव्यांग एवं बीमार हैं वे लाठी का सहारा ले सकेंगे। सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक परम्पराओं के अनुसार कृपाण धारण करने की छूट रहेगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्रों को नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाये जाने अथवा शस्त्र को पुलिस थाना में जमा कराये जाने हेतु ले जाये जाने पर लागू नहीं होगा। आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, धरना, भाषण आमसभा का आयोजन बिना सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट/सक्षम अधिकारी की पूर्वा अनुमति के नहीं किया जा सकेगा न ही सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा नियमानुसार प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जनव्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी सम्प्रदाय/समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर, पम्पलेट या अन्य इसी तरह की सामग्री का प्रकाशन नहीं करेगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, आडियो वीडियो कैसेट, सीडी, लाउडस्पीकर एवं अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारों व अन्य पूजा स्थलों को चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी भी व्यक्ति को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा पान हेतु दुष्प्रेरित करेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग को छोड़कर किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में से मदिरा का किसी प्रकार का आवागमन/परिवहन नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा और न ही करवायेगा। सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा/करवायेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र अथवा मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की दूरी की परिधि के अन्दर किसी भी प्रकार के मोबाईल फोन, सैल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा और न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव न होने के कारण आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से कराकर आमजन को सूचित किया जाता है।

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