गांजा तस्कर को 10 साल की सजा

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धौलपुर18 दिसंबर। एनडीपीएस एक्ट के मामले में जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सुजीत लहचौरिया ने बताया कि 28 मार्च 2019 को तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी रमेश तंवर ने हाईवे पर एक ट्रक को पकड़ा था। जिस ट्रक की तलाशी में पुलिस को 182 किलो गांजा मिला था। ट्रक में दो-दो किलो के 91 पैकेट मिले। ट्रक में गांजा मिलने पर पुलिस ने ट्रक में सवार चतुर सिंह पुत्र रामस्वरूप निवासी नदबई भरतपुर और ओमप्रकाश पुत्र कैलाश चंद यादव निवासी अलवर को गिरफ्तार कर लिया था। लोक अभियोजक ने बताया कि मामले में 14 गवाह पेश किए। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान ही चतर सिंह की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश ने दूसरे आरोपी के खिलाफ सुनवाई जारी रखी। जिस मामले में सोमवार को जिला सेशन एवं सत्र न्यायाधीश सतीश चंद्र ने एनडीपीएस को लेकर ओम प्रकाश पुत्र कैलाश चंद्र को दोषी कर देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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