नाबालिग से दुष्कर्म में सहयोग करने वाले को अभियुक्त को सजा

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जयपुर, 12 दिसंबर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने के दौरान सहयोग करने वाले अभियुक्त सुमेर उर्फ सुमेरिया को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीडिता ने अभियुक्त पर दुष्कर्म करने का आरोप नहीं लगाया है, लेकिन इस दौरान अभियुक्त का पास खडे होना और सहयोग करना साबित हुआ है। ऐसे में पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत यह माना जाएगा की अभियुक्त ने दुष्कर्म किया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 5 अप्रैल, 2017 को पीडिता की मां ने जोबनेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी 23 मार्च, 2017 को बकरी चराने गई थी, लेकिन रास्ते से एक नाबालिग और अभियुक्त सहित अन्य लोग उसे अलवर ले गए। इस दौरान नाबालिग व अन्य ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। वहीं बाद में पीडिता के परिजन उसे छुडवा कर लाए। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में आरोप पत्र पेश किया और अभियुक्त के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया गया। वहीं पीडिता ने अदालत को बताया कि नाबालिग और अभियुक्त उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अलवर की तरफ ले गए और नाबालिग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे जंगल में ले जाकर भी नाबालिग ने दुष्कर्म किया। इस दौरान अभियुक्त भी वहां मौजूद रहा। इसके बाद जब उसके परिजन आए तो नाबालिग व अभियुक्त वहां से भाग गए। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता ने उस पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाया है और नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड दोषमुक्त कर चुका है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

गोगामेडी हत्याकांड केस के आरोपियों और रिकॉर्ड एनआईए को सौंपने के आदेश
जयपुर, 12 दिसंबर। एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में पुलिस को कहा है कि वह प्रकरण से जुडा रिकॉर्ड और आरोपियों को एनआईए को सौंपे। अदालत ने यह आदेश एनआईए की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि राज्य सरकार ने मामले की जांच एनआईए को देने की सिफारिश की थी। इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी और मामले में एनआईए ने रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। ऐसे में अब प्रकरण से जुडे आरोपियों व दस्तावेजों को एनआईए को सौंपा जाए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने पुलिस को हत्याकांड के आरोपियों व रिकॉर्ड को एनआईए को सौंपने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि श्याम नगर थाना इलाके में गत पांच दिसंबर को आरोपियों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर घुसकर उसकी और एक अन्य नवीन शेखावत की हत्या कर दी थी। इसके बाद हत्यारे सडक़ पर स्कूटी चालक को गोली मारकर उसके वाहन को लूटकर फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने आरोपी नितिन फौजी, रोहित राठौड़, उधम सिंह, भवानी, राहुल, रामवीर व पूजा सैनी को गिरफ्तार किया है।

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