जैसलमेर : हत्या के 12 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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5 साल बाद एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा, रंजिश में पत्थर मारकर की थी हत्या

जैसलमेर की एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को हत्या के 5 साल पुराने मामले में 12 अपराधियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई। सभी को सजा सुनाने के बाद जेल भेजा गया। सरकार की तरफ से लोक अभियोजक दीने खान मंगलिया ने पैरवी की। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट के जज सत्येंद्र प्रकाश चोटिया ने सभी अपराधियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई।

लोक अभियोजक दीने खान मंगलिया ने बताया कि मामला साल 2018 का है। जब आपसी रंजिश के चलते दामोदरा गांव के पास दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था। खूनी संघर्ष में रहमतुल्ला खान को गंभीर चोटें आई थीं। तथा उस पर पत्थरो से हमला किया गया था ,, गंभीर रूप से घायल हुए रहमतुल्लाह खान की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

इस घटना का सम थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ और करीब 12 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस दौरान ज्यादातर आरोपी जेल में ही थे। करीब 5 साल बाद की कानूनी लड़ाई के बाद एडीजे कोर्ट ने सबका पक्ष सुनने के बाद अपर जिला एवं सेशन जज सत्येंद्र प्रकाश चोटियां ने 12 अपराधियों को इस अपराध का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई।

दीने खान मंगलिया ने बताया कि सम थाने में करीब 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था। इनमें से आदु खान, मौलाने खान, लखने खान, पठान खान, पांधी खान, उरस खान, भाई खान, हाजी खान, दरिया खान, जानु खान, हनीफ खान, दिलबर खान निवासी खिदराणीयों की ढाणी, थाना सम आदि को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई

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