मुस्लिम लाॅ- मृत कर्मचारी की सभी जीवित विधवाएं असम सेवा (पेंशन) नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन की हकदार हैंः हाईकोर्ट

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गुवाहाटी हाईकोर्ट की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आरएम छाया, जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ और जस्टिस सौमित्रा सैकिया की पीठ ने हाल ही में कहा था कि जहां पक्षकार मुस्लिम लाॅ(कानून) द्वारा शासित होते हैं, वहां दूसरी पत्नी या बाकी सभी पत्नियां 1969 के पेंशन नियमों के नियम 143(1) के तहत पारिवारिक पेंशन के लाभ की हकदार होती हैं। न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे निर्धारित करने के लिए थेः

(1) क्या मृत कर्मचारी की दूसरी या आगे की पत्नियां, जहां दोनों मुस्लिम कानून द्वारा शासित हैं, ऐसे मृत कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन के लाभों की हकदार होंगी?

(2) यदि हां, तो असम सेवा (पेंशन) नियमों, 1969 के अंतर्गत परिवार पेंशन किसे देय है?

पहले मुद्दे का जवाब देते हुए अदालत ने कहा कि जब पक्षकार मुस्लिम कानून द्वारा शासित होते हैं, तो दूसरी पत्नी या आगे की पत्नियां उक्त नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन के लाभ की हकदार होती हैं।

अदालत ने कहाः ‘‘जैसा कि नियम 143(1) को पढ़ने से पता चलता है कि परिवार पेंशन के प्रयोजन के लिए एक परिवार में अधिकारी के रिश्तेदार शामिल होंगे, जिसमें पुरुष अधिकारी के मामले में पत्नी भी शामिल है। यदि किसी पुरुष अधिकारी की दूसरी या आगे की पत्नियां पक्षकारों को शासित करने वाले पर्सनल लॉ के तहत स्वीकार्य और वैध हैं, तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि ऐसी दूसरी या आगे की पत्नियों को पुरुष अधिकारी की पत्नी क्यों नहीं माना जाएगा।”

हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि दूसरी शादी या आगे के विवाह की वैधता और स्वीकार्यता के बावजूद (जहां पक्षकार मुस्लिम कानून द्वारा शासित हैं) 1969 के पेंशन नियमों के नियम 143 के तहत पारिवारिक पेंशन जीवित विधवाओं में से ज्येष्ठ को देय होगी। 1969 के पेंशन नियमों के नियम 143 की व्याख्या करते हुए, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट और जाहिर है कि पारिवारिक पेंशन पहली बार में जीवित विधवाओं में से सबसे बड़ी को भुगतान की जाएगी और उसके बाद, उसकी मृत्यु पर अगली जीवित विधवा को, यदि कोई भी हो और उसकी अनुपस्थिति में अवयस्क बच्चों (यदि कोई हो) को दी जाएगी।

 

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