अफीम रखने वाले चार अभियुक्तों को कारावास

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जयपुर, 29, सितंबर। एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत में मादक पदार्थ अफीम से शक्ति वर्धक औषधी बनाकर बेचने वाले चार अभियुक्तों कृष्ण गोपाल, शंकरलाल, राम सिंह और बिशंबर दास को 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर 80 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान समय में मादक पदार्थों के मामलों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। मादक पदार्थों की आसानी से उपलब्धता से युवा वर्ग में इसके सेवन का प्रचलन भी बड़ा है। जिसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मादक पदार्थ सेवन से युवा वर्ग का विकास अवरुद्ध हो रहा है, जो की एक गंभीर चिंतन का विषय है। राज्य सरकार की ओर से नशा मुक्ति केंद्र व एंटी ड्रग्स चौकिया खोलकर इसके रोकथाम हेतु सकारात्मक प्रयास किया जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ड्रग सप्लाई करने वाले अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोग अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि प्रताप नगर थाना पुलिस को 17 अक्टूबर, 2016 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बालाजी टावर चौराहा के पास स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में कुछ लोग एकत्रित हैं ,जो अफीम से शक्ति वर्धक औषधी बनाकर बेचते हैं। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर चारों अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 370 ग्राम अफीम और अफीम मिश्रित एसेंस बरामद किया।

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