– छह प्रतिशत साधारण ब्याज दर से एक माह में देने होगी राशि
लालसोट, 3 अप्रेल (सुरेश बिहारी): दौसा जिले में करीब साढे तीन वर्ष पूर्व उपखंड के डिड़वाना निवासी बाइक सवार एक शिक्षक की कंटेनर की टक्कर से मौके पर हुई मौत के मामले में न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण ने 99 लाख 12 हजार 768 रुपए का अवार्ड पारित किया है।
मामले में परिवादी की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बाबूलाल हाड़ा ने बताया कि मृतक शिक्षक सुरेश कुमार योगी की पत्नी परिवादी डिड़वाना निवासी लक्ष्मी देवी, पुत्री दीपिका, पुत्र कृष्णा, पिता प्रभुलाल एवं माता नानगी देवी की ओर से 30 नवम्बर 2019 को न्यायालय मोटर दुर्घटना अधिकरण के समक्ष क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमे बताया था कि सुरेश कुमार योगी 26 अक्टूबर को अपने मित्र की बाइक पर पीछे बैठ कर लालसोट जा रहे थे। इसी दौरान एक कंटनेर के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। जिससे सुरेश कुमार योगी की मौके पर मौत हो गई। मामले में पीठासीन न्यायाधीश अटलसिंह चांपावत ने 22 मार्च में खुले न्यायालय में अपना निर्णय सुनाते हुए 99 लाख 12 हजार 768 रुपए का अवार्ड पारित किया है, अपने निर्णय में न्यायाधीश ने बताया है कि उक्त राशि में से पूर्व में किए गए 50 हजार के भुगतान की राशि कम करने के बाद शेष 98 लाख 62 हजार 768 रुपए पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से तारीख वसूली तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक माह में बैंक खाते में जमा करने के निर्देश दिए है।