नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने के मामले में विशेष न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार

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नोखा
अभियुक्त को भादंसं की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 50 रुपए का अर्थदंड, धारा 376 में आजीवन कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 366 में सात साल का कारावास एवं 20 हजार रुपए का अर्थदंड एवं धारा 201 में सात साल की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है । अर्थदंड जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 28 गवाह और 32 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।

यह है मामला

पांचू थाना क्षेत्र में 28 जुलाई 2017 की घटना है। 14 वर्षीय लड़की खेत में ढाणी से अचानक गायब हो गई। परिजनों ने तलाश की लेकिन, नहीं मिली। बाद में पता चला कि घटना वाले दिन ढाणी के आसपास दिनेश बिश्नोई घूम रहा था। परिजन लड़की को ढूंढ़ रहे थे तब भी दिनेश बाइक पर मिला था। उससे पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं बताया। परिजन दिनेश को पकड़ कर पांचू थाने ले गए। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर रोही में झाड़ियों में एक बोरी से लड़की का शव बरामद हुआ। दिनेश ने नाबालिग से बलात्कार करने के बाद हत्या कर शव झाड़ियों में छिपा दिया था।

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