गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी

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जोधपुर। विधानसभा आम चुनाव-2023 के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष, भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गैरकानूनी सभाओं प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक संबंधी आदेश जारी किए हैं।
पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की पूर्व अवधि के दौरान गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक होगी। यह आदेश मतदान निर्वाचन-बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। यह आदेश निर्वाचन क्षेत्र के भीतर 26 नवंबर की सांय 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इक_ा होने व एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है तथापि घर-घर जाकर प्रचार अभियान के संबंध में 48 घंटो के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पाबन्दी
विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 5 के अतंर्गत आदेश जारी कर सम्पूर्ण आयुक्तालय जोधपुर में मतदान के समापन के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की पूर्व अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन स्वामी, वाहन चालक, ध्वनि विस्तारक यंत्र के स्वामी एवं उसके संचालक अथवा संबंधित व्यक्ति जो उल्लंघन के लिये उत्तरदायी हो, के विरूद्ध कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 एवं भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

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