एलएलबी कोर्स के मौजूदा ढांचे पर पुनर्विचार नहीं किया तो कानूनी पेशा पुराना हो जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से कहा कि वह कानूनी क्षेत्र में ज्ञान की विविधता बढ़ाने के लिए कानून के कोर्स के साथ अन्य विषयों को जोड़ने पर विचार करे।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बीसीआई की ओर से पेश एडवोकेट प्रीत पाल सिंह से कहा, “आप कानून के साथ जीव विज्ञान, कानून के साथ भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसे संयोजन पाठ्यक्रम देने पर विचार कर सकते हैं। भारत में वे कोर्स नहीं हैं। आपके पास ऐसे लोग कैसे होंगे जो चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह से योग्य होंगे जिनका सामना अभी अदालतें कर रही हैं?”
अदालत ने बीसीआई से 3 साल और 5 साल के एलएलबी कोर्स की पेशकश की अपनी वर्तमान संरचना पर फिर से विचार करने और अधिक संयोजन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए कहा।

अदालत ने आगे कहा कि अन्य विषयों के साथ कानूनी पाठ्यक्रम होना महत्वपूर्ण है ताकि अधिक विविध पृष्ठभूमि वाले लोग कानूनी पेशेवर बन सकें। . उन्होंने कहा, “आप आईपी डिवीजन में बैठते हैं। आपको एक वकील की जरूरत है जो एक इंजीनियर हो। आपको एक वकील की जरूरत है जो भौतिक विज्ञानी हो। आपको एक वकील की जरूरत है जो एक अर्थशास्त्री हो। आप इन पेशेवरों को कैसे बनाएंगे, यदि आप वही स्टैंडर्ड या पांच साल का कोर्स या तीन साल का कोर्स जारी रखेंगे?

अदालत ने सिंह से कहा कि बीसीआई को उक्त पहलू पर पुनर्विचार करना चाहिए, अन्यथा कानूनी पेशा पुराना हो जाएगा। अदालत ने कहा, “आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं…जो वकील बन रहे हैं। वकील बनने के लिए आपको फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, बायोटेक ऑनर्स वाले लोगों की जरूरत है। तो वे सभी लोग जिनके पास एमएससी डिग्री या बीएससी डिग्री हो सकती है, आप यह नहीं कह सकते कि आप कहीं भी काम नहीं कर सकते और आप पूरे समय कानून की पढ़ाई करेंगे।”

अदालत एक लॉ ग्रेजुएट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 2014-17 से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने से पहले अक्टूबर 2016 से दिल्ली जल बोर्ड में वरिष्ठ सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता ने 5 फरवरी, 2023 को होने वाली अखिल भारतीय बार परीक्षा, 2023 में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी थी।
लॉ ग्रेजुएट ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में सभी आवेदन और दस्तावेज दाखिल किए थे। हालांकि याचिकाकर्ता को प्रोविज़नल इनरोमेंट नंबर जारी नहीं किया गया, जिसके कारण वह एआईबीई परीक्षा में बैठने के लिए अपना आवेदन पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहा।

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