11 साल पहले तेल चोरी के मामले में 3 आरोपी दोषी, 5-5 साल के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या- 2 का निर्णय

आबूरोड, 30 सितंबर (ब्यूरो): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या दो श्रीमती ग्रीष्मा शर्मा द्वारा साल 2012 के तेल चोरी के मामले में 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपए जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है। जुर्माना जमा नहीं करवाने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है। प्रकरणानुसार इस मामले में 26 सितंबर 2012 को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के संजय कुमार पुत्र मक्खनलाल ने पुलिस थाना आबूरोड शहर में क्रूड ऑयल चोरी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अर्बुदा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित प्लॉट संख्या 68 में फैक्ट्री से तेल चोरी होना पाया गया था। इसके बाद पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए गए थे। अपर लोक अभियोजक हबीब अहमद सिद्दीकी के अनुसार विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए कुल 41 गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा 75 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजों के आधार पर अहमदाबाद, गुजरात निवासी आरोपी फिरोज उर्फ चिकना पुत्र कालेखान, रफीक पुत्र अब्दुलगनी तथा रमजान पुत्र मोहम्मद उमर को को दोषी करार देते हुए 5-5 साल के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त घोषित कर दिया गया है जबकि, 2 कुणाल एवं राजेश अब भी फरार चल रहे है।

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