पॉक्सो मामले में आईपीएल खिलाड़ी यश दयाल को राहत नहीं, केस डायरी तलब

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जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने आईपीएल की टीम आरसीबी से जुड़े तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में अभियोजन पक्ष को 22 अगस्त को केस डायरी पेश करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश यश दयाल की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
याचिका में कहा गया कि पूर्व में याचिकाकर्ता के खिलाफ गाजियाबाद में एक लडकी ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी। इसके सात दिन बाद ही जयपुर के सांगानेर सदर थाने में यह मामला दर्ज कराया गया। वहीं इसे गंभीर रूप देने के लिए लडकी ने घटना दो साल पहले की बताई, जब वह नाबालिग थी। याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उसने पीडिता के नाबालिग रहने के दौरान क्रिकेट में करियर बनवाने का झांसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। वहीं आईपीएल-2025 के दौरान भी सीतापुरा की एक होटल में उससे दुष्कर्म किया। याचिका में कहा गया कि उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक गिरोह काम कर रहा है। जिसने पहले गाजियाबाद में मामला दर्ज कराया और वहां याचिकाकर्ता को अदालत से राहत मिली तो जयपुर में यह मामला दर्ज करा दिया। ऐसे में प्रकरण में दर्ज एफआईआर को रद्द की जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 22 अगस्त को मामले की केस डायरी तलब की है।

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