बूंदी एडीजे कोर्ट का फैसला हत्या के मामले में एक महिला समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास

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नैनवां, 4 अप्रैल (ब्यूरो)। बूंदी एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में आज एक महिला समेत चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10 -10 हजार रूपए से दंडित करने का फैसला सुनाया है। इसे केस ऑफिसर स्कीम की बड़ी सफलता माना जा रहा है। केस ऑफिसर रहे इंद्रगढ़ थाना प्रभारी रामेश्वर जाट ने बताया कि थाना क्षेत्र के दौलतपुरा गांव में 17 अगस्त 2017 को इसी गांव निवासी रामकेश मीणा अध्यापक ने थाने में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि उसके पिता गौरी शंकर की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के आरोप में रामकेश मीणा ने‌ महिला समेत तीन आरोपियों सियाराम मीणा पुत्र रामस्वरूप, ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप, रामस्वरूप पुत्र रतिराम एवं सोशल बाई पत्नी रामस्वरूप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।

जाट ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर मामले का अनुसंधान करने के बाद चालान पेश किया गया। कोर्ट में अभियोजन अपर लोक अभियोजक महेंद्र कुमार शर्मा ने 24 गवाह एवं 27 दस्तावेज पेश कर कड़ी सजा देने की पैरवी की थी। जिस पर एडीजे ललित शर्मा ने महिला समेत चारों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया।
जाट ने बताया कि उक्त मामला केस ऑफिसर स्कीम में था। केस ऑफिसर द्वारा समय-समय पर केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उप अधीक्षक के निर्देशन में मार्केटिंग की।

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