मॉब लिचिंग मामले में 4 आरोपियों को 7 साल की जेल, संदेह का लाभ पाकर 1 आरोपी बरी

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-कचहरी परिसर में हिन्दूवादी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

अलवर, 25 मई : जिले के रामगढ़ थानाक्षेत्र के ललावंडी गांव में पांच साल पहले रकबर मॉब लिंचिंग मामले में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी नवल किशोर को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। चार आरोपी परमजीत, नरेश, विजय और धर्मेंद्र को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। एडीजे प्रथम के न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने यह फैसला सुनाया है। चारों पर 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, धारा 341 में एक-एक माह की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। शर्मा ने बताया कि मोबाइल पर बातों के आधार पर नवल किशोर को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे साक्ष्य नहीं मानकर संदेह का लाभ दिया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में न्यायिक जांच हुई थी लेकिन अतिरिक्त सीजेएम ने इस मामले में पुलिस को इतना सा दोषी माना कि पुलिस ने मेडिकल हेल्प समय पर उपलब्ध नहीं करवाई। इधर, आरोपी पक्ष के वकील हेमराज गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में अपील की जाएगी।

फैसला सुनाते ही उग्र हुए हिन्दूवादी कार्यकर्ता
जैसे ही अदालत ने चारों को दोषी करार दिया, पुलिस ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। इसके बाद वहां मौजूद हिंदूवादी संगठनों ने फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस ने स्थिति संभाल ली। पुलिस और क्यूआरटी की टीम चारों आरोपियों को जेल ले गई।

67 गवाहों के हुए बयान
उल्लेखनीय है कि मामले में सरकार की ओर से 67 गवाहों के बयान तथा 129 पेज के दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए थे। इस बहुचर्चित केस में पैरवी के लिए राजस्थान सरकार ने जयपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील नासिर अली नकवी को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया था। केस की सुनवाई अलवर एडीजे संख्या 1 विशेष कोर्ट में हुई। मामले में परमजीत, धर्मेंद्र व नरेश को गिरफ्तार किया था। बाद में विजय व नवल को भी गिरफ्तार किया गया था। इस तरह कुल 5 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, तत्कालीन रामगढ़ थाना प्रभारी एवं एएसआई मोहन सिंह, रकबर का साथी असलम सहित पांच लोग चश्मदीद गवाह बने।

क्या है मामला
रामगढ़ ललावंडी गांव के पास 20-21 जुलाई 2018 की रात को जंगल से पैदल गाय ले जा रहे हरियाणा के कोलगांव निवासी रकबर उर्फ अकबर एवं उसके साथी असलम को कुछ लोगों ने घेरकर पीटा था। इस दौरान असलम छूटकर भाग गया था और रकबर घायल हो गया था। घायल को पुलिस के हवाले किया गया था। रामगढ़ सीएचसी पर ले जाने के दौरान रकबर की मौत हो गई थी।

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