नसबंदी के बाद भी बच्चे के जन्म पर मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही बच्चे के ग्रेजुएट होने या 21 साल के होने तक पढ़ाई का सारा खर्च उठाने और हर महीने 10 हजार रुपए परवरिश के लिए देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार के दायरे में आता है।
2023-05-03