सिकराय एडीजे कोर्ट का नोएडा की रोली सिंह मर्डर केस में आया फैसला, आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

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सिकराय एडीजे कोर्ट ने महिला के पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जून 2020 में मेहंदीपुर बालाजी की एक धर्मशाला में हुआ था मर्डर
न्यायालय में पेश किए गए थे 15 गवाह व 37 दस्तावेज

दौसा, 27 अप्रैल : नोएडा की महिला रोली सिंह के मर्डर मामले में दौसा की सिकराय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतका रोली सिंह के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला जून 2020 का है जब उत्तर प्रदेश के नोएडा के गौतम बुद्धनगर में रहने वाली महिला रोली सिंह अपने पति निर्मल सिंह के साथ मेहंदीपुर बालाजी आई थी। इस दौरान दोनों पति-पत्नी के बीच रात के समय विवाद हुआ और इसी विवाद में पति निर्मल सिंह ने अपनी ही पत्नी रोली सिंह का मर्डर कर दिया। घटना के बाद आरोपी पति ने ही मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस को सूचना दी। 4 जून 2020 की सुबह 4 बजे जैसे ही पुलिस मेहंदीपुर बालाजी के बजरंग मंडल धर्मशाला में पहुंची तो रूम नंबर 19 में रोली सिंह का शव पड़ा हुआ था जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया वहीं इस मामले में धर्मशाला के मैनेजर मोहन सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी ने हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया और इस मामले में एडीजे कोर्ट के लोक अभियोजक ताराचंद गुर्जर ने 15 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किए। इन्हीं गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर सिकराय एडीजे कोर्ट ने रोली सिंह मर्डर केस में उसके ही पति निर्मल सिंह को आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।

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