REPORT : MONA SHARMA
जयपुर, 17 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती को लेकर आरपीएससी की कार्यप्रणाली जानी। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई को तय की है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरपीएससी के वकील एमएफ बेग से भर्ती से जुडा रिकॉर्ड मांगा। इस पर आयोग के वकील ने प्रकरण में तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा को भर्ती की जिम्मेदारी देने से जुड़े आरपीएससी चेयरमैन का आदेश पेश किया। इस दौरान अदालत ने भर्ती को लेकर आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली की जानकारी चाहने की मंशा जताते हुए प्रकरण की कैमरा प्रोसेडिंग के निर्देश दिए और केस से जुड़े वकीलों के अलावा अन्य सभी को बाहर कर दिया।
इसके बाद अदालत ने आयोग के वकील से भर्ती प्रक्रिया की जानकारी चाही। जानकारी के अनुसार आयोग के वकील ने बताया कि किसी भी भर्ती में आयोग अध्यक्ष किसी एक सदस्य को अधिकृत करता है। इसके बाद वह सदस्य विशेषज्ञ को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करता है और आखिर में अलग-अलग प्रश्न पत्र तैयार कर सीलबंद लिफाफे में आयोग अध्यक्ष को सौंपे जाते हैं। आयोग अध्यक्ष उन्हें प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाते हैं। इस पर अदालत ने पूछा कि प्रेस निजी होती है या सरकारी? इसका जवाब देते हुए वकील ने कहा कि प्रेस को निजी होती है, लेकिन वहां विश्वसनीयता से काम होता है।
इस दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि कैमरा प्रोसेडिंग के दौरान गोपनीय बातों का खुलासा होता है। जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि हम इस संबंध में मीडिया को निर्देश नहीं दे सकते। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई को तय की है।