अजमेर एसपी थप्पड़ प्रकरण : पूर्व विधायक सिंगारिया को तीन साल की सजा,पचास हजार जुर्माना भी देना होगा

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पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
अजमेर, 24 मार्च : अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को 22 साल पहले केकड़ी के तत्कालीन विधायक बाबूलाल सिंगारिया द्वारा मारे गए थप्पड़ प्रकरण में शुक्रवार को पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने फैसला सुनाया। सिंगारिया को दोषी मानते हुए कोर्ट ने तीन साल की सजा और पचास हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन अधिकारी निर्मला कुमारी ने बताया कि शुक्रवार को 22 साल पहले अजमेर के तत्कालीन एसपी आलोक त्रिपाठी को थप्पड़ मारने के प्रकरण में पीसीपीएनडीटी कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है, जिसमें केकड़ी के तत्कालीन विधायक बाबूलाल सिंगारिया को तीन साल की सजा और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में अदालत में 44 में से 20 की गवाही कराई गई। आखिरी गवाह के रूप में सितंबर 2022 में मुख्य सचिव उषा शर्मा की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सचिवालय से हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

यह है मामला:
जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला सतर्कता एवं जन अभियोग निराकरण समिति की एक बैठक 30 जून 2001 को आयोजित की गई थी। इसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी और जिले के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वर्ष 2001 में दर्ज प्रकरण के अनुसार सिंगारिया ने गुस्से में आकर एसपी आलोक त्रिपाठी के थप्पड़ मार दिया था। इसेे लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। वर्ष 2001 से ही मामला अदालत में चल रहा था। उस वक्त उषा शर्मा अजमेर में जिला कलेक्टर थी., जो कि वर्तमान में मुख्य सचिव हैं।
सीएम गहलोत ने सिंगारिया को किया था पार्टी से निलंबित
वर्ष 2001 में भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे। घटना के समय गहलोत पाली में आयोजित एक कार्यक्रम में व्यस्त थे। सुरक्षा अधिकारियों ने विधायक द्वारा एसपी को थप्पड़ मारे जाने की जानकारी सीएम गहलोत को दी गई तो गहलोत ने उसी समय एसपी त्रिपाठी से बातचीत की। साथ ही तुरंत एक्शन लेते हुए बाबूलाल सिंगारिया को कांग्रेस पार्टी से निलंबित कर दिया गया। निलंबन के बाद सिंगारिया के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर शुक्रवार को फैसला आया। आलोक त्रिपाठी पुलिस महानिदेशक (एसीबी) के पद से रिटायर हो चुके हैं

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