उन्नीस साल की उम्र में किया था नाबालिग से दुष्कर्म, तीन साल बाद 20 साल की सजा

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उदयपुर पोक्सो अदालत का फैसला, जांच अधिकारी के आधे—अधूरे दस्तावेज पेश करने पर लगाई फटकार

उदयपुर, 5 मई(ब्यूरो)। नाबालिग से दुष्कर्म के एक आरोपी को उदयपुर की पोक्सो अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। तीन साल पहले 19 साल के आरोपी ने 15 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में कोर्ट में आधे—अधूरे दस्तावेज पेश करने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए फलासिया थानाधिकारी को फटकार भी लगाई है।
मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर की पोक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फलासिया थाना क्षेत्र के आमलिया निवासी 19 वर्षीय प्रकाश पुत्र नकालाल को यह सजा सुनाई। बीस साल की कैद के साथ उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। तीन साल पहले उसने फलासिया क्षेत्र की पंद्रह वर्षीया नाबालिग को बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। जिसकी शिकायत पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराए जाने पर आरोपी को पुलिस ने 18 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी को कोर्ट ने शुक्रवार को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-6 के अंतर्गत सजा सुनाई।

आधे—अधूरे दस्तावेज पेश करने पर फलासिया थानाधिकारी को लगाई फटकार
बताया गया कि दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता का पुलिस ने मेडिकल कराया गया तो उसके गर्भवती होने का पता लगा। ऐसे में 3 जून 2022 को उसने गर्भपात कराया लेकिन मामले की जांच कर रहे तत्कालीन फलासिया थानाधिकारी प्रभुलाल ने पीड़ित की मेडिकल जांच से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश ही नहीं किए। इस पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। न्यायाधीश ने फैसले में फलासिया थानाधिकारी को जांच में लापरवाह बताते हुए लिखा कि जांच अधिकारी थानाधिकारी ने भ्रूण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज आरोप पत्र में शामिल नहीं किए। जिसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष तौर पर अभियुक्त को अवांछित लाभ दिलाया जाना हो सकता है।

सख्त कार्रवाई के लिए लिखा
जज ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए टिप्पणी करते हुए थानाधिकारी प्रभुलाल के खिलाफ पुलिस के उच्चाधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा है। मामले की जानकारी पुलिस महानिदेशक को भिजवाने के निर्देश देते हुए थानाधिकारी से स्पस्टीकरण मांगकर अदालत को अवगत कराने की बात भी लिखी है।

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