जयपुर, 31 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम के मृत कर्मचारी से रिकवरी मामले में करीब सात साल पहले दिए गए आदेश की पालना नहीं होने को गंभीर मानते हुए चार अफसरों दीपक नंदी, भवानी सिंह देथा सहित नगर निगम हेरिटेज के तत्कालीन आयुक्त अवधेश मीणा व आदर्श नगर जोन के उपायुक्त रामकिशोर मीणा को दो-दो हजार रुपए के जमानती वारंट से तलब किया है। अदालत ने कहा है कि अधिकारी 4 जुलाई को अदालत में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित रहें। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश धन्नी देवी की अवमानना याचिका पर दिए।
अवमानना याचिका में अधिवक्ता राजीव सोगरवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता का पति लालचंद सैनी नगर निगम में कर्मचारी था। इस दौरान 26 अगस्त 2014 को उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन नगर निगम ने 26 अगस्त 2015 को आदेश जारी कर उससे रिकवरी निकाल दी और उसकी पत्नी को 8,12,607 रुपए के सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं दिए। मामला हाईकोर्ट में आने पर अदालत ने 18 जुलाई 2016 को आदेश जारी कर रिकवरी को स्टे कर दिया और नगर निगम को कहा कि वह प्रार्थिया को रोकी गई राशि का भुगतान करें, लेकिन नगर निगम व स्वायत्त शासन विभाग के अफसरों ने सात साल तक आदेश का पालन नहीं किया। जिसे प्रार्थिया ने अवमानना याचिका के जरिए चुनौती देते हुए आदेश की पालना का आग्रह किया। अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए अफसरों को आदेश का पालन नहीं करने के लिए हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा, लेकिन अफसर हाजिर ही नहीं हुए। जिस पर अदालत ने चारों अफसरों के खिलाफ दो-दो हजार रुपए के जमानती वारंट जारी कर उन्हें पेश होने के आदेश दिए हैं।
2023-06-01