दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर लगाई रोक,कन्हैयालाल के बेटे यश तेली बोले — नहीं मिला इंसाफ, पर फिल्म पर फौरन रोक”

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फिल्म रिलीज़ पर तब तक रोक जब तक केंद्र समीक्षा न करे

याचिका में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका जताई

उदयपुर, 10 जुलाई : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा लंबित रहने तक फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर’ की रिलीज़ पर रोक लगा दी है। यह फैसला जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका के बाद आया, जिसमें फिल्म के कथित तौर पर सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की चिंता व्यक्त की गई थी।

गुरुवार को अदालत ने कहा कि फिल्म की रिलीज़ तब तक स्थगित रहेगी जब तक केंद्र सरकार फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ दायर संशोधन आवेदन की समीक्षा नहीं कर लेती। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्देश भी दिया।

फिल्म का विषय और विवाद

‘उदयपुर फाइल्स’ राजस्थान के उदयपुर में 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की घटनाक्रम पर आधारित है। हत्या का कथित संबंध सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादित टिप्पणियों से जोड़ा गया है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई है और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता तथा कठोर गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज है।

मुकदमा अभी भी न्यायालय में लंबित

यह मामला जयपुर की विशेष एनआईए अदालत में लंबित है। अदालत के आदेश के अनुसार फिल्म की रिलीज़ अब केंद्र सरकार के निर्णय पर निर्भर होगी, जो कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम के तहत दायर पुनरीक्षण आवेदन पर आधारित होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा मामले की समीक्षा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मामले की जांच की संभावना है। इस कारण फिल्म की नई रिलीज़ तिथि अभी घोषित नहीं की गई है।

अदालत ने कहा, “जब तक पुनर्विचार आवेदन पर निर्णय नहीं होता, फिल्म की रिलीज़ पर रोक जारी रहेगी।” यह रोक ऐसे समय आई है जब फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन याचिका और संवेदनशीलता के चलते रिलीज़ स्थगित हो गई।

कन्हैयालाल के बेटे यश तेली बोले — “तीन साल में भी नहीं मिला इंसाफ, पर फिल्म पर फौरन रोक”
उदयपुर, 10 जुलाई (पंजाब केसरी): उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद, कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए गहरी निराशा जताई। यश ने कहा, “एक तरफ फिल्म पर रोक की सुनवाई तुरंत हो जाती है, दूसरी तरफ मेरे पापा के हत्यारों को तीन साल बाद भी सजा नहीं मिली। आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा?”
फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’, जो 11 जुलाई को देशभर के करीब 3500 सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, जिसमें उदयपुर के तीन प्रमुख सिनेमाघर भी शामिल थे। अब अदालत के आदेश के चलते स्थगित हो गई है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह केंद्र सरकार के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, और सरकार को 7 दिन में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत फैसला देने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि यह फिल्म 28 जून 2022 को दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसे मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने उनकी दुकान में गला काटकर अंजाम दिया था। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है और अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
अब तक दो आरोपियों — फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला और मोहम्मद जावेद — को जमानत मिल चुकी है, जिससे पीड़ित परिवार की पीड़ा और बढ़ गई है। यश तेली ने कहा कि यह मामला सिर्फ उनके परिवार का नहीं, बल्कि देश की कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया की गंभीर परीक्षा है।

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