पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री का निर्णय पेश, बहस जारी

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जयपुर, 10 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। अदालत मामले में शुक्रवार को सफल अभ्यर्थियों की ओर से पेश दलील सुनेगी।
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने भर्ती से जुडा रिकॉर्ड पेश किया। जिसमें कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश पर मुख्यमंत्री की ओर से दी गई सहमति की पत्रावली भी शामिल थी। अदालत ने सब कमेटी की ओर से फिलहाल भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की सिफारिश पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कमेटी ने भर्ती परीक्षा को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि कमेटी ने अभी तक के साक्ष्य के आधार पर फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश की है। इस पर अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में अधिक लोगों की मिलीभगत सामने आती है तो क्या भर्ती को रद्द किया जाएगा? इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि अभी करीब सौ लोग रडार पर है। यदि भविष्य में व्यापक स्तर पर मिलीभगत की बात सामने आई तो भर्ती रद्द करने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। एजी ने कहा कि अब तक की जांच में 53 ट्रेनी दोषी पाए गए हैं। दोषियों की छटनी संभव है। इसलिए भर्ती रद्द नहीं की जा रही है। वहीं चयनितों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने कहा कि याचिका में किसी आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। वहीं भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय हो गया है। इसलिए यह याचिका सारहीन हो गई है। सांख्यिकी विभाग ने वैज्ञानिक तरीके से डाटा संग्रहण किया है और पुरानी भर्तियों से भी तुलना की गई है।

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