दिल्ली की अदालत ने ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले में लालू प्रसाद यादव, अन्य को ज़मानत दी

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दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को कथित “जमीन के बदले नौकरी” मामले में जमानत दे दी। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आरोपी व्यक्तियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का एक जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी। लालू यादव, उनकी पत्नी और उनकी बेटी को पिछले महीने समन जारी किए जाने के बाद अदालत में पेश होने के बाद जमानत दे दी गई।
उन्हें तलब करते हुए, अदालत ने प्रथम दृष्टया देखा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री आईपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 और धारा 8, 9, 11, 12, 13 (2), 13 (1) (डी) के तहत अपराधों को दर्शाती है। सीबीआई ने इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद लालू यादव व अन्य पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली। जांच एजेंसी का मामला है कि बिहार के विभिन्न निवासियों को 2004 से 2009 के दौरान मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन में “ग्रुप-डी पदों” पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।
ये आरोप लगाया गया कि इसके एवज में, व्यक्तियों ने स्वयं या उनके परिवारों ने अपनी जमीन तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और एक कंपनी मेसर्स एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर स्थानांतरित कर दी, जिसे बाद में उनके परिवार के सदस्यों ने उस पर टेक ओवर कर लिया। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि जोनल रेलवे में स्थानापन्नों की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था और उनके आवेदनों को संसाधित करने में अनुचित जल्दबाजी दिखाई गई थी।
अदालत ने आदेश में कहा, “यह कहा गया है कि जांच से पता चला था कि उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के लिए बिना किसी स्थानापन्न की आवश्यकता के विचार किया गया था और उनकी नियुक्ति के लिए कोई अत्यावश्यकता नहीं थी जो कि स्थानापन्नों की नियुक्ति के पीछे मुख्य मानदंडों में से एक था और वे उनकी नियुक्ति की मंजूरी के बहुत बाद में ड्यूटी ज्वाइन की थी और बाद में उन्हें नियमित कर दिया गया था।“

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